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केंद्रीय मंत्रिपरिषद एवं मंत्रिमंडल: गठन, कार्य और सामूहिक उत्तरदायित्व

योगेश जांगिड़योगेश जांगिड़ (सॉफ्टवेयर इंजीनियर और लेखक)
14 अक्टूबर 2026
अंतिम समीक्षा: 14 अक्टूबर 2026
12 मिनट पठन

कैसे बना: यह नोट सुयोग अकादमी के लेखक ने परीक्षा सिलेबस के अनुसार लिखा/संपादित किया है। अंतिम समीक्षा तिथि ऊपर है। त्रुटि दिखे तो संपर्क करें। टीम परिचय

स्रोत आधार: राजस्थान प्रतियोगी परीक्षाओं का संबंधित आधिकारिक पाठ्यक्रम। शब्दशः पुस्तक पाठ नहीं।

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केंद्रीय मंत्रिपरिषद एवं मंत्रिमंडल: गठन, कार्य और सामूहिक उत्तरदायित्व

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नोट्स के मुख्य बिंदु, मॉक MCQ या डाउट पूछें

⚡ Quick Answer: केंद्रीय मंत्रिपरिषद (अनु. 74–75) प्रधानमंत्री के नेतृत्व में राष्ट्रपति को सहायता व सलाह देने वाली वास्तविक कार्यपालिका है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और अन्य मंत्री PM की सलाह पर नियुक्त होते हैं; कुल आकार लोकसभा का अधिकतम 15% (91वाँ संशोधन, 2003)। मंत्रियों की चार श्रेणियाँ हैं — कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), राज्य मंत्री और उपमंत्री। मंत्रिमंडल (Cabinet) मंत्रिपरिषद का छोटा, नीति-निर्धारक भाग है — संविधान में यह शब्द केवल 44वें संशोधन से अनु. 352 में आया। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है (75(3)) और मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद पर रहते हैं। गैर-सांसद अधिकतम 6 माह मंत्री रह सकता है।

🕒 करेंट अपडेट (अक्टूबर 2026 तक): जून 2024 में गठित केंद्रीय मंत्रिपरिषद में शपथ के समय प्रधानमंत्री सहित 72 सदस्य थे — 30 कैबिनेट मंत्री, 5 राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) व 36 राज्य मंत्री (रिपोर्टों के अनुसार, 9 जून 2024)। मंत्रिमंडल फेरबदल के बाद संख्या बदल सकती है — 15% की संवैधानिक सीमा (543 × 15% ≈ 81) अपरिवर्तित है। संविधान संशोधन व न्यायिक व्याख्याएँ बदलती रहती हैं — परीक्षा से पहले करेंट अफेयर्स से मिलाएँ।

📌 केंद्रीय मंत्रिपरिषद — एक दृष्टि — एक नज़र में

  1. अनुच्छेद: 74, 75, 77, 78, 88
  2. नियुक्ति: PM — राष्ट्रपति; अन्य मंत्री — PM की सलाह पर राष्ट्रपति
  3. आकार: लोकसभा का अधिकतम 15% (91वाँ, 2003)
  4. उत्तरदायित्व: सामूहिक — लोकसभा के प्रति (75(3))
  5. श्रेणियाँ: कैबिनेट, राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), राज्य मंत्री, उपमंत्री
  6. संविधान में ‘कैबिनेट’: केवल अनु. 352 (44वाँ संशोधन)

1. वास्तविक कार्यपालिका — मंत्रिपरिषद

भारत ने ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली अपनाई है, जिसमें राष्ट्रपति नाममात्र का (de jure) और प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद वास्तविक (de facto) कार्यपालिका है। संविधान का अनु. 74 कहता है कि राष्ट्रपति को सहायता व सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति, शक्तियाँ और राष्ट्रपति से तुलना राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की शक्तियाँ: तुलना में विस्तार से है; यह लेख मंत्रिपरिषद की संरचना, मंत्रिमंडल, कैबिनेट समितियों और सामूहिक उत्तरदायित्व पर केंद्रित है। संसदीय प्रणाली की विशेषताएँ भारतीय संविधान की विशेषताएँ में देखें।

2. संवैधानिक प्रावधान

अनुच्छेदप्रावधान
74(1)राष्ट्रपति को सहायता व सलाह हेतु PM के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद; राष्ट्रपति सलाह के अनुसार कार्य करेगा (42वाँ) — पर एक बार पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है (44वाँ)
74(2)मंत्रियों ने क्या सलाह दी — इसकी जाँच कोई न्यायालय नहीं करेगा
75(1)PM की नियुक्ति राष्ट्रपति; अन्य मंत्री PM की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा
75(1A)मंत्रियों की कुल संख्या (PM सहित) लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं
75(1B)दल-बदल से अयोग्य सदस्य पुनर्निर्वाचन तक मंत्री नहीं बन सकता
75(2)मंत्री राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद धारण करेंगे
75(3)मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी
75(4)शपथ — राष्ट्रपति द्वारा (पद व गोपनीयता)
75(5)छह माह तक संसद सदस्य न बनने पर मंत्री पद समाप्त
75(6)वेतन-भत्ते संसद निर्धारित करेगी
77भारत सरकार के कार्य का संचालन — राष्ट्रपति के नाम से; कार्य-आबंटन नियम
78PM का कर्तव्य — राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद के निर्णयों की सूचना देना
88मंत्री को दोनों सदनों व समितियों में बोलने का अधिकार — मत केवल अपने सदन में

🎯 मंत्रिपरिषद — अभ्यास

अनु. 75 के उप-खंड व 91वाँ संशोधन RAS, CET व RPSC परीक्षाओं के प्रिय प्रश्न हैं:

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3. मंत्रियों की श्रेणियाँ

श्रेणीस्थितिकैबिनेट बैठक
कैबिनेट मंत्रीप्रमुख मंत्रालयों (गृह, रक्षा, वित्त, विदेश आदि) के प्रमुख; नीति-निर्माण के केंद्रसदस्य — नियमित भाग
राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)किसी मंत्रालय/विभाग का स्वतंत्र प्रभार; किसी कैबिनेट मंत्री के अधीन नहींसदस्य नहीं — अपने विभाग के विषय पर विशेष आमंत्रण
राज्य मंत्रीकैबिनेट मंत्री से संबद्ध; विभाग का भाग या विशेष कार्यसदस्य नहीं
उपमंत्रीकैबिनेट/राज्य मंत्री की सहायता; प्रशासनिक/संसदीय कार्यसदस्य नहीं — वर्तमान में प्रायः नियुक्त नहीं

संविधान केवल ‘मंत्रिपरिषद’ और ‘मंत्री’ शब्द का प्रयोग करता है; श्रेणियों का वर्गीकरण ब्रिटिश परंपरा और प्रशासनिक प्रथा पर आधारित है। उपप्रधानमंत्री का पद भी संविधान में नहीं है — सरदार वल्लभभाई पटेल प्रथम उपप्रधानमंत्री थे; यह पद राजनीतिक व्यवस्था है। संसदीय सचिव मंत्रिपरिषद के सदस्य नहीं होते।

4. मंत्रिपरिषद बनाम मंत्रिमंडल

आधारमंत्रिपरिषद (Council of Ministers)मंत्रिमंडल (Cabinet)
आकारबड़ा — 60–80 तक (15% सीमा)छोटा — लगभग 15–30
संवैधानिक स्थितिअनु. 74–75 में मूल रूप सेमूल संविधान में नहीं; 44वें संशोधन से अनु. 352 में
बैठकसामूहिक बैठक दुर्लभनियमित बैठक — सप्ताह में प्रायः एक बार
कार्यमंत्रिमंडल के निर्णयों का क्रियान्वयननीति-निर्धारण, सर्वोच्च निर्णय-निकाय
उत्तरदायित्वलोकसभा के प्रति सामूहिकमंत्रिपरिषद पर अपने निर्णय लागू कराता है

‘किचन कैबिनेट’: प्रधानमंत्री के कुछ विश्वस्त मंत्रियों/सलाहकारों का अनौपचारिक समूह, जहाँ वास्तविक निर्णय पहले होते हैं — इंदिरा गांधी के समय यह शब्द प्रसिद्ध हुआ। यह न संवैधानिक है, न वैधानिक।

5. सामूहिक व व्यक्तिगत उत्तरदायित्व

  • सामूहिक उत्तरदायित्व (अनु. 75(3)): सभी मंत्री लोकसभा के प्रति एक इकाई के रूप में उत्तरदायी — ‘एक साथ तैरते हैं, एक साथ डूबते हैं’। अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर पूरी मंत्रिपरिषद (राज्यसभा से आए मंत्री भी) त्यागपत्र देती है।
  • मंत्रिमंडल का निर्णय सभी मंत्रियों पर बाध्यकारी — असहमत मंत्री को या तो निर्णय का समर्थन करना होता है या त्यागपत्र देना होता है (जैसे 1950 में डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी (नेहरू-लियाकत समझौता) व 1951 में डॉ. बी.आर. अंबेडकर (हिंदू कोड बिल) का त्यागपत्र — परीक्षा-पुस्तकों के अनुसार)।
  • व्यक्तिगत उत्तरदायित्व (अनु. 75(2)): मंत्री राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद पर — व्यवहार में PM की सलाह पर राष्ट्रपति किसी मंत्री को हटा सकता है।
  • विधिक उत्तरदायित्व नहीं: ब्रिटेन के विपरीत भारत में राष्ट्रपति के आदेश पर मंत्री के प्रतिहस्ताक्षर की संवैधानिक अनिवार्यता नहीं; न्यायालय मंत्री की सलाह की जाँच नहीं कर सकता (74(2))।
  • लोकसभा मंत्रिपरिषद को अविश्वास प्रस्ताव, कटौती प्रस्ताव, धन विधेयक अस्वीकार करके हटा सकती है — प्रक्रिया संसद के सत्र, प्रश्नकाल, शून्यकाल व प्रस्ताव में।

6. मंत्रिमंडलीय समितियाँ (Cabinet Committees)

ये समितियाँ संविधानेतर हैं — भारत सरकार (कार्य संचालन) नियम, 1961 के अंतर्गत गठित। इनसे मंत्रिमंडल का कार्यभार घटता है और गहन विचार संभव होता है। प्रकार — स्थायी व तदर्थ। प्रमुख स्थायी समितियाँ (2019 के पुनर्गठन अनुसार, परीक्षा-पुस्तकों के अनुसार कुल 8):

समितिअध्यक्षमुख्य कार्य
नियुक्ति समिति (ACC)प्रधानमंत्रीशीर्ष नियुक्तियाँ — सचिव, सेना प्रमुख आदि
राजनीतिक मामलों की समितिप्रधानमंत्रीकेंद्र-राज्य व घरेलू/विदेशी राजनीतिक मुद्दे — ‘सुपर कैबिनेट’
आर्थिक मामलों की समिति (CCEA)प्रधानमंत्रीआर्थिक नीतियाँ, MSP, बड़ी परियोजनाएँ
सुरक्षा समिति (CCS)प्रधानमंत्रीरक्षा, आंतरिक सुरक्षा, परमाणु नीति
संसदीय कार्य समितिरक्षा मंत्री (परंपरा, पर बदल सकता है)संसद सत्र, विधायी कार्यक्रम
आवास समितिगृह मंत्री (परंपरा)सरकारी आवास आवंटन
निवेश एवं विकास; रोज़गार एवं कौशल विकासप्रधानमंत्री2019 में नई गठित

मंत्रियों के समूह (GoM) व अधिकार-प्राप्त मंत्री समूह (EGoM) तदर्थ होते हैं। राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री व मंत्रिपरिषद हेतु राजस्थान मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद देखें।

संबंधित: राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की शक्तियाँ: तुलना | भारतीय संसद: लोकसभा व राज्यसभा की तुलना | दल-बदल विरोधी कानून: दसवीं अनुसूची | भारत के महान्यायवादी (अनु. 76)

📊 प्रश्न-पैटर्न विश्लेषण — किस प्रकार के प्रश्न आते हैं?

प्रश्न का प्रकारउदाहरणहल करने की कुंजी
अनुच्छेद74–78, 88खंड 2
श्रेणियाँ4 प्रकारखंड 3
परिषद बनाम मंत्रिमंडल5 आधारखंड 4
उत्तरदायित्वसामूहिक/व्यक्तिगतखंड 5
कैबिनेट समितियाँ8खंड 6

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मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में क्या अंतर है?

मंत्रिपरिषद बड़ा निकाय है जिसमें सभी श्रेणियों के मंत्री होते हैं; मंत्रिमंडल उसका छोटा भाग है जिसमें केवल कैबिनेट मंत्री होते हैं और जो नीति तय करता है।

सामूहिक उत्तरदायित्व का अर्थ क्या है?

पूरी मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति एक इकाई के रूप में उत्तरदायी है; अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर सभी मंत्रियों को त्यागपत्र देना पड़ता है (अनु. 75(3))।

केंद्रीय मंत्रिपरिषद का अधिकतम आकार कितना हो सकता है?

प्रधानमंत्री सहित लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% — 91वें संशोधन (2003) द्वारा अनु. 75(1A)।

क्या संसद का सदस्य न होने पर भी कोई मंत्री बन सकता है?

हाँ, पर 6 माह के भीतर किसी सदन का सदस्य बनना अनिवार्य है, अन्यथा पद समाप्त (अनु. 75(5))।

कैबिनेट समितियाँ क्या हैं?

भारत सरकार (कार्य संचालन) नियम, 1961 के अंतर्गत गठित संविधानेतर समितियाँ — जैसे नियुक्ति, सुरक्षा, आर्थिक व राजनीतिक मामलों की समिति।

📝 अभ्यास MCQ (10 प्रश्न, उत्तर-व्याख्या सहित)

  1. मंत्रिपरिषद का कुल आकार (प्रधानमंत्री सहित) लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के कितने प्रतिशत तक सीमित है?

    (A) 10% (B) 12% (C) 20% (D) 15%

    ✅ उत्तर: (D) 15% — 91वाँ संशोधन 2003 — अनु. 75(1A)।

  2. अनु. 75(3) के अनुसार केंद्रीय मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व किस सदन के प्रति है?

    (A) राष्ट्रपति (B) राज्यसभा (C) संसद के दोनों सदन (D) लोकसभा

    ✅ उत्तर: (D) लोकसभा — अनु. 75(3)।

  3. ‘मंत्रिमंडल’ (Cabinet) शब्द संविधान में किस संशोधन से जोड़ा गया?

    (A) 91वाँ (2003) (B) 44वाँ (1978) — अनु. 352 (C) 42वाँ (1976) (D) 52वाँ (1985)

    ✅ उत्तर: (B) 44वाँ (1978) — अनु. 352 — मूल संविधान में ‘कैबिनेट’ शब्द नहीं था।

  4. राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने हेतु बाध्य है — यह किस संशोधन से?

    (A) 61वाँ (B) 42वाँ (C) 44वाँ (D) 24वाँ

    ✅ उत्तर: (B) 42वाँ — 44वें ने एक बार पुनर्विचार हेतु लौटाने का अधिकार दिया।

  5. संसद का सदस्य न होने पर कोई व्यक्ति कितने समय तक मंत्री रह सकता है?

    (A) 3 माह (B) 1 वर्ष (C) 2 माह (D) 6 माह

    ✅ उत्तर: (D) 6 माह — अनु. 75(5)।

  6. मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह की जाँच न्यायालय नहीं कर सकता —

    (A) अनु. 77(3) (B) अनु. 78 (C) अनु. 74(2) (D) अनु. 75(2)

    ✅ उत्तर: (C) अनु. 74(2) — सलाह गोपनीय व न्यायालय-परे।

  7. मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति (ACC) का अध्यक्ष —

    (A) राष्ट्रपति (B) प्रधानमंत्री (C) गृह मंत्री (D) कैबिनेट सचिव

    ✅ उत्तर: (B) प्रधानमंत्री — सभी कैबिनेट समितियों में अधिकांश की अध्यक्षता PM करता है।

  8. मंत्री किस सदन में बोल सकता है?

    (A) केवल लोकसभा में (B) किसी में नहीं (C) दोनों सदनों में, पर मत केवल अपने सदन में (D) केवल अपने सदन में

    ✅ उत्तर: (C) दोनों सदनों में, पर मत केवल अपने सदन में — अनु. 88।

  9. दल-बदल के कारण अयोग्य सदस्य मंत्री नहीं बन सकता — यह प्रावधान —

    (A) अनु. 75(1B) (B) अनु. 75(1A) (C) अनु. 74(1) (D) अनु. 78(b)

    ✅ उत्तर: (A) अनु. 75(1B) — 91वाँ संशोधन; पुनर्निर्वाचन तक।

  10. मंत्री पद की शपथ कौन दिलाता है?

    (A) राष्ट्रपति (B) प्रधानमंत्री (C) मुख्य न्यायाधीश (D) लोकसभा अध्यक्ष

    ✅ उत्तर: (A) राष्ट्रपति — अनु. 75(4), तीसरी अनुसूची।

⚡ One-Liner Revision (Key Facts)

  1. मंत्रिपरिषद — अनु. 74
  2. 15% सीमा — 91वाँ, 75(1A)
  3. सामूहिक उत्तरदायित्व — 75(3)
  4. सलाह न्यायालय-परे — 74(2)
  5. ‘कैबिनेट’ शब्द — अनु. 352
  6. मंत्री का बोलना — अनु. 88
  7. प्रथम उपप्रधानमंत्री — सरदार पटेल
  8. ‘सुपर कैबिनेट’ — राजनीतिक मामलों की समिति

✅ परीक्षा हेतु मुख्य बिंदु (Key Points)

  • संविधान में मंत्रियों की श्रेणियाँ वर्णित नहीं।
  • उपप्रधानमंत्री का पद संविधानेतर।
  • कैबिनेट समितियाँ संविधानेतर — 1961 नियम।
  • राज्यसभा से आए मंत्री भी लोकसभा के प्रति उत्तरदायी।
  • मंत्री का विधिक उत्तरदायित्व भारत में नहीं।

🎯 Exam Trap — इन गलतियों से बचें

  • उत्तरदायित्व लोकसभा के प्रति — ‘संसद’ या ‘राष्ट्रपति’ नहीं (सामूहिक हेतु)।
  • 15% में प्रधानमंत्री शामिल।
  • ‘कैबिनेट’ शब्द 42वें से नहीं, 44वें से।
  • मंत्री अपने सदन के अतिरिक्त दूसरे सदन में मत नहीं दे सकता।

🧠 याद रखने की ट्रिक (Memory Tricks)

  • “74 सलाह, 75 नियुक्ति, 77 कार्य, 78 सूचना”।
  • 75 के उप-खंड — “1A पंद्रह, 1B दल-बदलू, 3 सामूहिक, 5 छह माह”।
  • श्रेणी — “क-स्व-रा-उ” (कैबिनेट, स्वतंत्र प्रभार, राज्य, उप)।
  • “42 बाध्य, 44 लौटाओ” — राष्ट्रपति व मंत्रिपरिषद की सलाह।
  • “कैबिनेट शब्द — 44 में, 352 में”।

👨‍🏫 शिक्षक की परीक्षा टिप्पणी

अनु. 75 के छह उप-खंडों को एक पंक्ति-कार्ड बनाकर याद करें — 1A, 1B, 2, 3, 4, 5 पर अलग-अलग प्रश्न बनते हैं। मंत्रिपरिषद बनाम मंत्रिमंडल तालिका (खंड 4) से कथन-आधारित प्रश्न आते हैं।

✍️ अभ्यास करें — टेस्ट सीरीज़, क्विज़ व करेंट अफेयर्स

केंद्रीय मंत्रिपरिषद एवं मंत्रिमंडल: गठन, कार्य और सामूहिक उत्तरदायित्व पर अपनी तैयारी परखने के लिए:

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📖 प्रामाणिक संदर्भ एवं स्रोत

  • भारत का संविधान — अनु. 74, 75, 77, 78, 88, 352।
  • भारत सरकार (कार्य संचालन) नियम, 1961 व कार्य आबंटन नियम (cabsec.gov.in)।
  • संविधान (91वाँ संशोधन) अधिनियम, 2003।
  • प्रधानमंत्री कार्यालय/PIB — मंत्रिपरिषद सूची (pmindia.gov.in)।

Author Byline

लेखक: सुयोग अकादमी राजव्यवस्था संपादकीय टीम

तथ्य जाँच एवं संपादन: सुधीर ढाका (BSc-BEd), सुयोग अकादमी

विषय: केंद्रीय मंत्रिपरिषद एवं मंत्रिमंडल: गठन, कार्य और सामूहिक उत्तरदायित्व

स्रोत-आधार: भारत का संविधान (विधि एवं न्याय मंत्रालय का नवीनतम द्विभाषी संस्करण), संविधान सभा की कार्यवाही (Constituent Assembly Debates), सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख निर्णय तथा मानक पाठ्य-सामग्री।

परीक्षा उपयोगिता: RAS/RTS, UPSC प्रारंभिक, Rajasthan CET, REET मुख्य, RPSC द्वितीय/प्रथम श्रेणी, पटवारी, पुलिस एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाएँ

संपादकीय नोट: मंत्रियों की संख्या व कैबिनेट समितियों का संघटन सरकार बदलने/फेरबदल से बदलता है — 14 अक्टूबर 2026 तक की जानकारी।

अंतिम समीक्षा: 14 अक्टूबर 2026

अंतिम संशोधन (Last Updated): 14 अक्टूबर 2026
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🎯 विगत वर्षों के प्रश्न (Interactive PYQs)

Q1. मंत्रिपरिषद का कुल आकार (प्रधानमंत्री सहित) लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के कितने प्रतिशत तक सीमित है?

सुयोग अभ्यास प्रश्न (RPSC/RSMSSB पैटर्न) 2026

Q2. अनु. 75(3) के अनुसार केंद्रीय मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व किस सदन के प्रति है?

सुयोग अभ्यास प्रश्न (RPSC/RSMSSB पैटर्न) 2026

Q3. ‘मंत्रिमंडल’ (Cabinet) शब्द संविधान में किस संशोधन से जोड़ा गया?

सुयोग अभ्यास प्रश्न (RPSC/RSMSSB पैटर्न) 2026

Q4. राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने हेतु बाध्य है — यह किस संशोधन से?

सुयोग अभ्यास प्रश्न (RPSC/RSMSSB पैटर्न) 2026

Q5. संसद का सदस्य न होने पर कोई व्यक्ति कितने समय तक मंत्री रह सकता है?

सुयोग अभ्यास प्रश्न (RPSC/RSMSSB पैटर्न) 2026

महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर (FAQs)

अनु. 74।

लोकसभा का 15%।

लोकसभा।

अनु. 352 (44वाँ)।

अधिकतम 6 माह।

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