राज्यसभा के सभापति, उपसभापति एवं विशेष शक्तियाँ
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स्रोत आधार: राजस्थान प्रतियोगी परीक्षाओं का संबंधित आधिकारिक पाठ्यक्रम। शब्दशः पुस्तक पाठ नहीं।
राज्यसभा के सभापति, उपसभापति एवं विशेष शक्तियाँ
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⚡ Quick Answer: राज्यसभा का सभापति भारत का उपराष्ट्रपति होता है (अनु. 64, 89(1)) — वह राज्यसभा का सदस्य नहीं, इसलिए केवल मत बराबर होने पर निर्णायक मत देता है। उपसभापति का चुनाव राज्यसभा अपने सदस्यों में से करती है (89(2)); वह त्यागपत्र सभापति को देता है और राज्यसभा के प्रभावी बहुमत से (14 दिन सूचना) हटाया जा सकता है (अनु. 90)। उपराष्ट्रपति को हटाने का संकल्प विचाराधीन होने पर सभापति न अध्यक्षता करता है, न मत देता है (अनु. 92)। राज्यसभा की विशेष शक्तियाँ — अनु. 249 (राज्य सूची पर संसद को कानून-शक्ति), अनु. 312 (नई अखिल भारतीय सेवा), उपराष्ट्रपति को हटाने का संकल्प प्रारंभ करना और लोकसभा भंग होने पर आपात उद्घोषणा का अनुमोदन। धन विधेयक प्रमाणन व संयुक्त बैठक की अध्यक्षता सभापति के पास नहीं है।
🕒 करेंट अपडेट (अक्टूबर 2026 तक): सितंबर 2025 से सी.पी. राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति होने के नाते राज्यसभा के पदेन सभापति हैं; हरिवंश 2018 से उपसभापति हैं और 2020 में पुनः निर्वाचित हुए (रिपोर्टों के अनुसार, 14 अक्टूबर 2026 तक की स्थिति)। जुलाई–सितंबर 2025 में सभापति पद रिक्त रहने के दौरान उपसभापति ने कार्यवाही का संचालन किया। संविधान संशोधन व न्यायिक व्याख्याएँ बदलती रहती हैं — परीक्षा से पहले करेंट अफेयर्स से मिलाएँ।
📌 राज्यसभा के पीठासीन अधिकारी — एक नज़र में
- सभापति: उपराष्ट्रपति — पदेन (अनु. 64, 89(1))
- उपसभापति: राज्यसभा अपने सदस्यों में से (89(2))
- उपसभापति को हटाना: राज्यसभा का प्रभावी बहुमत, 14 दिन सूचना (अनु. 90)
- उपसभाध्यक्ष पैनल: सभापति द्वारा नामित (नियम)
- विशेष शक्तियाँ: अनु. 249, 312, 67(b), आपात अनुमोदन
- स्थापना: पहली बैठक 13 मई 1952; नाम 23 अगस्त 1954
1. राज्यसभा — राज्यों की परिषद
राज्यसभा भारतीय संसद का उच्च व स्थायी सदन है, जो संघ में राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। इसकी पीठासीन व्यवस्था लोकसभा से भिन्न है — लोकसभा अपने सदस्यों में से अध्यक्ष चुनती है, जबकि राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है जो राज्यसभा का सदस्य नहीं है। यही अंतर राज्यसभा की प्रक्रिया की कई विशिष्टताओं का कारण है। लोकसभा-राज्यसभा की संरचना की तुलना भारतीय संसद: लोकसभा व राज्यसभा की तुलना में और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन-पदच्युति भारत के उपराष्ट्रपति: निर्वाचन व शक्तियाँ में है; यह लेख राज्यसभा के पीठासीन अधिकारियों और राज्यसभा की विशेष शक्तियों पर केंद्रित है।
2. सभापति — उपराष्ट्रपति की भूमिका
| पहलू | प्रावधान |
|---|---|
| पद | उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति (अनु. 64, 89(1)) |
| कार्यकाल | उपराष्ट्रपति पद पर रहने तक — राज्यसभा से अलग हटाने की प्रक्रिया नहीं |
| सदन संचालन | व्यवस्था, प्रश्नों की ग्राह्यता, नियमों की व्याख्या, सदस्य का निलंबन — शक्तियाँ लोकसभा अध्यक्ष जैसी |
| मत | प्रथमतः मत नहीं; बराबरी पर निर्णायक मत (अनु. 100) |
| दल-बदल | राज्यसभा सदस्यों की अयोग्यता पर निर्णय (दसवीं अनुसूची) |
| वेतन | सभापति के रूप में संसद द्वारा निर्धारित — संचित निधि पर भारित |
| जब कार्यवाहक राष्ट्रपति | सभापति का कार्य नहीं करता — उपसभापति करता है (अनु. 64) |
3. लोकसभा अध्यक्ष बनाम राज्यसभा सभापति
| आधार | लोकसभा अध्यक्ष | राज्यसभा सभापति |
|---|---|---|
| सदन की सदस्यता | सदस्य | सदस्य नहीं |
| चयन | लोकसभा द्वारा निर्वाचित | पदेन — उपराष्ट्रपति |
| धन विधेयक प्रमाणन | हाँ — अंतिम (110(3)) | नहीं |
| संयुक्त बैठक | अध्यक्षता करता है | अध्यक्षता नहीं |
| हटाने के समय | प्रथम मत दे सकता है | मत बिल्कुल नहीं (सदस्य नहीं), केवल बोल सकता है |
| पद से हटाना | लोकसभा का प्रभावी बहुमत | उपराष्ट्रपति पद से हटाकर ही (राज्यसभा + लोकसभा) |
| त्यागपत्र | उपाध्यक्ष को | उपराष्ट्रपति के रूप में राष्ट्रपति को |
लोकसभा अध्यक्ष की शक्तियाँ लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष में विस्तार से हैं।
🎯 राज्यसभा — अभ्यास
अनु. 249 व 312 तथा सभापति-अध्यक्ष तुलना RAS, CET व व्याख्याता परीक्षाओं में बार-बार:
- RPSC RAS Prelims 2026 टेस्ट सीरीज़
- Rajasthan CET (स्नातक) फाइनल मेगा टेस्ट सीरीज़
- RPSC प्रथम श्रेणी व्याख्याता 2026 टेस्ट सीरीज़
- RAS Prelims फाइनल रिवीजन टेस्ट सीरीज़
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4. उपसभापति (Deputy Chairman)
- निर्वाचन (अनु. 89(2)): राज्यसभा अपने सदस्यों में से — पद रिक्त होने पर पुनः चुनाव।
- पद-रिक्ति (अनु. 90): (a) राज्यसभा सदस्य न रहने पर; (b) सभापति को त्यागपत्र देकर; (c) राज्यसभा के तत्कालीन सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प — 14 दिन की पूर्व सूचना।
- कार्य (अनु. 91): सभापति पद रिक्त होने पर या उपराष्ट्रपति के कार्यवाहक राष्ट्रपति रहते सभापति के कर्तव्य; सभापति की अनुपस्थिति में अध्यक्षता — उस समय सभापति की सभी शक्तियाँ।
- उपसभापति सभापति के अधीनस्थ नहीं — सीधे राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी।
- हटाने का संकल्प विचाराधीन रहते अध्यक्षता नहीं; पर सदस्य होने के कारण प्रथम मत दे सकता है (अनु. 92)।
- उपसभाध्यक्षों का पैनल: सभापति राज्यसभा सदस्यों में से नामित करता है — सभापति व उपसभापति दोनों की अनुपस्थिति में अध्यक्षता; दोनों पद रिक्त हों तो नहीं — तब राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त सदस्य।
5. राज्यसभा की विशेष (अनन्य) शक्तियाँ
| शक्ति | अनुच्छेद | विवरण |
|---|---|---|
| राज्य सूची पर संसद को कानून-शक्ति | 249 | राष्ट्रीय हित में उपस्थित व मतदान करने वालों के 2/3 से संकल्प — 1 वर्ष हेतु, बार-बार 1-1 वर्ष बढ़ाया जा सकता है; संकल्प समाप्ति के 6 माह बाद कानून निष्प्रभावी |
| नई अखिल भारतीय सेवा | 312 | उपस्थित व मतदान करने वालों के 2/3 से संकल्प — केंद्र व राज्यों हेतु साझा सेवा (जैसे भारतीय वन सेवा 1966 का सृजन इसी मार्ग से) |
| उपराष्ट्रपति को हटाना | 67(b) | संकल्प केवल राज्यसभा में प्रारंभ |
| आपात उद्घोषणा | 352, 356, 360 | लोकसभा भंग होने/अनुमोदन से पहले भंग होने पर अकेले राज्यसभा अनुमोदन करती है |
| स्थायित्व | 83(1) | भंग नहीं होती — राष्ट्र में विधायी निरंतरता |
राज्यसभा की सीमाएँ: धन विधेयक में केवल 14 दिन रोक व सिफ़ारिश; अनुदान मांगों पर मतदान नहीं; अविश्वास प्रस्ताव नहीं; संयुक्त बैठक में संख्या कम। विधेयक-प्रक्रिया हेतु संसद में विधेयकों के प्रकार देखें।
6. राज्यसभा में अन्य पदाधिकारी
- सदन का नेता: प्रधानमंत्री यदि राज्यसभा सदस्य न हो तो उनके द्वारा नामित मंत्री — सरकार की ओर से कार्य-संचालन।
- विपक्ष का नेता: सबसे बड़े विपक्षी दल का नेता — कुल सदस्यों के 1/10 का दल होना आवश्यक (परंपरा); संसद में विपक्ष के नेताओं के वेतन-भत्ते अधिनियम, 1977 से वैधानिक मान्यता।
- महासचिव: राज्यसभा सचिवालय का प्रमुख — सभापति द्वारा नियुक्त; अनु. 98 के अंतर्गत पृथक सचिवालय।
- मनोनीत सदस्य (12): साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा — जैसे पूर्व में लता मंगेशकर, सचिन तेंदुलकर (परीक्षा-पुस्तकों के अनुसार)।
7. परीक्षा-उपयोगी तथ्य
| तथ्य | उत्तर |
|---|---|
| प्रथम सभापति | डॉ. एस. राधाकृष्णन (1952–62) |
| प्रथम उपसभापति | एस.वी. कृष्णमूर्ति राव |
| प्रथम महिला उपसभापति | वायलेट अल्वा (1962) |
| सबसे लंबे समय तक उपसभापति (परीक्षा-पुस्तकों के अनुसार) | नजमा हेपतुल्ला |
| उपसभापति (वर्तमान) | हरिवंश (2018 से) |
| राज्यसभा की पहली बैठक | 13 मई 1952 |
| ‘राज्यसभा’ नाम | 23 अगस्त 1954 से |
| राजस्थान की राज्यसभा सीटें | 10 |
संबंधित: भारत के उपराष्ट्रपति: निर्वाचन व शक्तियाँ | भारतीय संसद: लोकसभा व राज्यसभा की तुलना | लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष | दल-बदल विरोधी कानून: दसवीं अनुसूची
📊 प्रश्न-पैटर्न विश्लेषण — किस प्रकार के प्रश्न आते हैं?
| प्रश्न का प्रकार | उदाहरण | हल करने की कुंजी |
|---|---|---|
| सभापति | अनु. 64, 89 | खंड 2 |
| अध्यक्ष बनाम सभापति | 7 आधार | खंड 3 |
| उपसभापति | अनु. 89–92 | खंड 4 |
| विशेष शक्तियाँ | 249, 312 | खंड 5 |
| तथ्य | प्रथम | खंड 7 |
🔎 लोग यह भी पूछते हैं (People Also Ask)
राज्यसभा का सभापति कौन होता है?
भारत का उपराष्ट्रपति, जो पदेन सभापति होता है (अनु. 64 व 89(1))।
राज्यसभा की विशेष शक्तियाँ कौन-सी हैं?
अनु. 249 के तहत राज्य सूची पर संसद को कानून बनाने का अधिकार देना, अनु. 312 के तहत नई अखिल भारतीय सेवा बनाना, उपराष्ट्रपति को हटाने का संकल्प प्रारंभ करना और लोकसभा भंग होने पर आपात उद्घोषणा का अनुमोदन।
राज्यसभा का उपसभापति कैसे चुना जाता है?
राज्यसभा अपने सदस्यों में से उपसभापति का चुनाव करती है (अनु. 89(2))।
राज्यसभा सभापति और लोकसभा अध्यक्ष में क्या अंतर है?
अध्यक्ष लोकसभा का सदस्य है और धन विधेयक प्रमाणित करता है व संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है; सभापति राज्यसभा का सदस्य नहीं और उसके पास ये शक्तियाँ नहीं।
राज्यसभा के वर्तमान उपसभापति कौन हैं?
हरिवंश — 2018 से (14 अक्टूबर 2026 तक की स्थिति)।
📝 अभ्यास MCQ (10 प्रश्न, उत्तर-व्याख्या सहित)
राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है?
(A) राज्यसभा का वरिष्ठतम सदस्य (B) भारत का उपराष्ट्रपति (C) राष्ट्रपति (D) लोकसभा अध्यक्ष
✅ उत्तर: (B) भारत का उपराष्ट्रपति — अनु. 64, 89(1)।
राज्यसभा के उपसभापति का निर्वाचन —
(A) राज्यसभा अपने सदस्यों में से (अनु. 89(2)) (B) राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति (C) संसद के दोनों सदन (D) सभापति द्वारा नामांकन
✅ उत्तर: (A) राज्यसभा अपने सदस्यों में से (अनु. 89(2)) — उपसभापति राज्यसभा सदस्य होता है।
उपसभापति अपना त्यागपत्र किसे देता है?
(A) सभापति (B) राष्ट्रपति (C) प्रधानमंत्री (D) लोकसभा अध्यक्ष
✅ उत्तर: (A) सभापति — अनु. 90(b)।
राज्य सूची के विषय पर संसद को कानून बनाने का अधिकार देने वाला राज्यसभा का संकल्प —
(A) अनु. 250 (B) अनु. 252 (C) अनु. 312 (D) अनु. 249
✅ उत्तर: (D) अनु. 249 — उपस्थित व मतदान करने वालों का 2/3; 1 वर्ष।
नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन हेतु संकल्प —
(A) राज्यसभा, अनु. 312 (B) लोकसभा, अनु. 312 (C) राज्यसभा, अनु. 315 (D) संयुक्त बैठक
✅ उत्तर: (A) राज्यसभा, अनु. 312 — 2/3 बहुमत।
राज्यसभा में सभापति मत कब देता है?
(A) कभी नहीं (B) केवल संविधान संशोधन पर (C) केवल मत बराबर होने पर (D) प्रत्येक प्रश्न पर
✅ उत्तर: (C) केवल मत बराबर होने पर — वह सदस्य नहीं — अनु. 100।
उपराष्ट्रपति को हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तो सभापति —
(A) अध्यक्षता नहीं कर सकता और मत भी नहीं दे सकता (B) अध्यक्षता कर सकता है (C) प्रथम मत दे सकता है (D) निर्णायक मत दे सकता है
✅ उत्तर: (A) अध्यक्षता नहीं कर सकता और मत भी नहीं दे सकता — अनु. 92 — केवल बोल सकता है।
राज्यसभा की प्रथम महिला उपसभापति —
(A) मार्गरेट अल्वा (B) प्रतिभा पाटिल (C) वायलेट अल्वा (D) नजमा हेपतुल्ला
✅ उत्तर: (C) वायलेट अल्वा — 1962।
‘राज्यसभा’ नाम हिंदी में कब अपनाया गया?
(A) 26 जनवरी 1950 (B) 15 अगस्त 1947 (C) 23 अगस्त 1954 (D) 13 मई 1952
✅ उत्तर: (C) 23 अगस्त 1954 — पहले ‘काउंसिल ऑफ़ स्टेट्स’।
लोकसभा भंग होने के दौरान आपात उद्घोषणा का अनुमोदन —
(A) अकेले राज्यसभा कर सकती है (B) राष्ट्रपति करते हैं (C) नई लोकसभा की प्रतीक्षा अनिवार्य (D) सर्वोच्च न्यायालय
✅ उत्तर: (A) अकेले राज्यसभा कर सकती है — पुनर्गठित लोकसभा की पहली बैठक के 30 दिन में उसका अनुमोदन भी आवश्यक।
⚡ One-Liner Revision (Key Facts)
- पदेन सभापति — उपराष्ट्रपति
- उपसभापति चुनाव — अनु. 89(2)
- उपसभापति हटाना — अनु. 90
- सभापति के कर्तव्य निभाना — अनु. 91
- राज्य सूची संकल्प — अनु. 249
- अखिल भारतीय सेवा — अनु. 312
- प्रथम उपसभापति — एस.वी. कृष्णमूर्ति राव
- प्रथम महिला उपसभापति — वायलेट अल्वा
✅ परीक्षा हेतु मुख्य बिंदु (Key Points)
- सभापति राज्यसभा का सदस्य नहीं।
- उपसभापति सभापति के अधीनस्थ नहीं।
- धन विधेयक प्रमाणन सभापति का अधिकार नहीं।
- अनु. 249 का संकल्प 1-1 वर्ष हेतु बढ़ाया जा सकता है।
- राज्यसभा भंग नहीं होती।
🎯 Exam Trap — इन गलतियों से बचें
- अनु. 249 हेतु उपस्थित व मतदान करने वालों का 2/3 — कुल सदस्यता का नहीं।
- उपसभापति का त्यागपत्र राष्ट्रपति को नहीं, सभापति को।
- संयुक्त बैठक की अध्यक्षता में राज्यसभा उपसभापति का क्रम तीसरा।
- अनु. 250 (आपात में राज्य सूची) व 252 (राज्यों की सहमति) राज्यसभा की विशेष शक्ति नहीं।
🧠 याद रखने की ट्रिक (Memory Tricks)
- “89 चुनो, 90 जाओ, 91 संभालो, 92 हटते समय चुप बैठो”।
- “सभापति बाहरी (सदस्य नहीं), उपसभापति घर का (सदस्य)”।
- राज्यसभा की विशेष शक्तियाँ — “249 राज्य-सूची, 312 सेवा, 67 उप-हटाना”।
- त्यागपत्र — “उपसभापति → सभापति; सभापति (उपराष्ट्रपति) → राष्ट्रपति”।
- “13 मई 52 पहली बैठक, 23 अगस्त 54 नया नाम”।
👨🏫 शिक्षक की परीक्षा टिप्पणी
अनु. 249, 250 और 252 — तीनों में संसद राज्य सूची पर कानून बनाती है, पर केवल 249 में राज्यसभा का संकल्प चाहिए। इसे तालिका बनाकर याद करें; यही प्रश्न विकल्पों में फँसाता है।
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📖 प्रामाणिक संदर्भ एवं स्रोत
- भारत का संविधान — अनु. 64, 67, 83, 89–92, 98, 100, 249, 312।
- राज्यसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम।
- राज्यसभा सचिवालय — सभापति/उपसभापति सूची (sansad.in/rs)।
- संसद में विपक्ष के नेताओं के वेतन और भत्ते अधिनियम, 1977।

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उपराष्ट्रपति।
अनु. 89(2)।
अनु. 249।
अनु. 312।
वायलेट अल्वा।
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