राजस्थान राज्यपाल: शक्तियाँ एवं कार्य
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स्रोत आधार: RPSC RAS / RSMSSB CET पाठ्यक्रम — राजस्थान की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था इकाई। भारत का संविधान एवं संबंधित राज्य अधिनियम।
राजस्थान राज्यपाल: शक्तियाँ एवं कार्य
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नोट्स के मुख्य बिंदु, मॉक MCQ या डाउट पूछें
⚡ Quick Answer: राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख है (अनु. 153–154)। उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है (अनु. 155), कार्यकाल 5 वर्ष पर राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत (अनु. 156), न्यूनतम आयु 35 वर्ष (अनु. 157) और शपथ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं (अनु. 159)। प्रमुख शक्तियाँ — मुख्यमंत्री व मंत्रियों की नियुक्ति (164), महाधिवक्ता (165), क्षमादान (161), अध्यादेश (213), विधेयक पर अनुमति/आरक्षण (200–201), विधानसभा सत्र आहूत/विघटन (174)। राजस्थान के प्रथम राज्यपाल गुरुमुख निहाल सिंह, प्रथम महिला राज्यपाल प्रतिभा पाटिल; वर्तमान हरिभाऊ किसनराव बागडे (जुलाई 2024 से)।
🕒 करेंट अपडेट (अक्टूबर 2026 तक): राजस्थान के राज्यपाल — हरिभाऊ किसनराव बागडे (जुलाई 2024 से)। पदधारी व संख्याएँ बदलती रहती हैं — परीक्षा से पहले करेंट अफेयर्स से अवश्य मिलाएँ।
1. राज्यपाल — राज्य का संवैधानिक प्रमुख
संविधान के अनुच्छेद 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, और अनुच्छेद 154 के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति उसी में निहित है। किंतु संसदीय व्यवस्था के कारण राज्यपाल नाममात्र (संवैधानिक) प्रमुख है — वास्तविक शक्ति मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद (अनुच्छेद 163) के पास है। साथ ही राज्यपाल केंद्र और राज्य के बीच कड़ी का कार्य भी करता है। “राजस्थान राज्यपाल की शक्तियाँ” RAS मुख्य परीक्षा का स्थायी प्रश्न है।
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2. राज्यपाल से जुड़े प्रमुख अनुच्छेद
| अनुच्छेद | प्रावधान |
|---|---|
| 153 | प्रत्येक राज्य का राज्यपाल (एक व्यक्ति दो या अधिक राज्यों का भी — 7वाँ संशोधन 1956) |
| 154 | राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित |
| 155 | राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति (हस्ताक्षर व मुद्रा सहित अधिपत्र) |
| 156 | कार्यकाल 5 वर्ष, पर राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत |
| 157 | योग्यता — भारत का नागरिक, 35 वर्ष |
| 158 | पद की शर्तें — संसद/विधानमंडल का सदस्य नहीं, लाभ का पद नहीं |
| 159 | शपथ — उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश (अनुपस्थिति में वरिष्ठतम न्यायाधीश) द्वारा |
| 161 | क्षमा, प्रविलंबन, विराम, परिहार, लघुकरण की शक्ति |
| 163 | मंत्रिपरिषद द्वारा सहायता व सलाह; स्वविवेक के मामले |
| 164 | मुख्यमंत्री व मंत्रियों की नियुक्ति |
| 165 | महाधिवक्ता की नियुक्ति |
| 167 | मुख्यमंत्री का राज्यपाल को सूचना देने का कर्तव्य |
| 174 | विधानसभा का सत्र आहूत, सत्रावसान, विघटन |
| 200–201 | विधेयकों पर अनुमति/रोकना/लौटाना/राष्ट्रपति हेतु आरक्षित |
| 213 | अध्यादेश जारी करने की शक्ति |
3. नियुक्ति, योग्यता, कार्यकाल व पद-मुक्ति
- नियुक्ति: राष्ट्रपति द्वारा — केंद्र की सलाह पर; प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष चुनाव नहीं।
- योग्यता: भारत का नागरिक, न्यूनतम 35 वर्ष आयु।
- कार्यकाल: 5 वर्ष, किंतु राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत — राष्ट्रपति कभी भी हटा सकता है; महाभियोग की प्रक्रिया नहीं।
- त्यागपत्र: राष्ट्रपति को।
- वेतन-भत्ते: संसद द्वारा निर्धारित (राज्यपाल उपलब्धियाँ, भत्ते और विशेषाधिकार अधिनियम, 1982); राज्य की संचित निधि पर भारित; कार्यकाल में घटाए नहीं जा सकते।
- उन्मुक्ति: पद पर रहते हुए आपराधिक कार्यवाही नहीं (अनु. 361)।
🎯 राज्यपाल व राज्य कार्यपालिका — मॉक टेस्ट
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4. राज्यपाल की शक्तियाँ एवं कार्य
(क) कार्यपालिका शक्तियाँ
- मुख्यमंत्री की नियुक्ति व उसकी सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति (अनु. 164)।
- महाधिवक्ता (अनु. 165), RPSC अध्यक्ष-सदस्य (अनु. 316), राज्य निर्वाचन आयुक्त (अनु. 243K) की नियुक्ति।
- राज्य वित्त आयोग का गठन (अनु. 243I) — हर 5 वर्ष।
- लोकायुक्त, राज्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति (संबंधित राज्य/केंद्रीय अधिनियमों के अनुसार)।
- राज्य विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति (राज्य विश्वविद्यालय अधिनियमों द्वारा)।
- राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राष्ट्रपति को रिपोर्ट (अनु. 356)।
(ख) विधायी शक्तियाँ
- विधानमंडल का अभिन्न अंग (अनु. 168)।
- सत्र आहूत करना, सत्रावसान, विधानसभा विघटन (अनु. 174)।
- सत्र के आरंभ में अभिभाषण (अनु. 176)।
- विधेयक पर अनुमति, अनुमति रोकना, पुनर्विचार हेतु लौटाना (धन विधेयक छोड़कर) या राष्ट्रपति हेतु आरक्षित करना (अनु. 200–201)।
- अध्यादेश जारी करना (अनु. 213) — विधानसभा पुनः समवेत होने के 6 सप्ताह में अनुमोदन आवश्यक।
(ग) वित्तीय शक्तियाँ
- बजट (वार्षिक वित्तीय विवरण) विधानसभा में रखवाना (अनु. 202)।
- धन विधेयक केवल राज्यपाल की पूर्व सिफ़ारिश से प्रस्तुत।
- राज्य आकस्मिकता निधि से अग्रिम (अनु. 267)।
(घ) न्यायिक शक्तियाँ
- क्षमादान आदि (अनु. 161) — राज्य कानून के अपराधों हेतु; मृत्युदंड को क्षमा नहीं, केवल निलंबन/लघुकरण (क्षमा राष्ट्रपति करता है)।
- जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति में उच्च न्यायालय से परामर्श (अनु. 233)।
(ङ) स्वविवेकीय शक्तियाँ
- स्पष्ट बहुमत न होने पर मुख्यमंत्री का चयन।
- विधेयक को राष्ट्रपति हेतु आरक्षित करना।
- राष्ट्रपति शासन हेतु रिपोर्ट।
- अतिरिक्त राज्य का प्रभार होने पर उस राज्य के मामले।
5. राजस्थान के राज्यपाल — परीक्षा-उपयोगी तथ्य
| तथ्य | विवरण |
|---|---|
| राजप्रमुख (1949–1956) | सवाई मानसिंह द्वितीय (जयपुर) |
| प्रथम राज्यपाल | गुरुमुख निहाल सिंह (1 नवंबर 1956) |
| प्रथम महिला राज्यपाल | प्रतिभा पाटिल (2004–2007), बाद में भारत की राष्ट्रपति |
| उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जो राज्यपाल रहे | कल्याण सिंह (2014–2019) |
| 2019–2024 | कलराज मिश्र |
| वर्तमान (अक्टूबर 2026) | हरिभाऊ किसनराव बागडे (जुलाई 2024 से) |
| निवास | राजभवन, जयपुर |
6. राष्ट्रपति बनाम राज्यपाल — तुलना
| आधार | राष्ट्रपति | राज्यपाल |
|---|---|---|
| चयन | निर्वाचक मंडल द्वारा निर्वाचन | राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति |
| न्यूनतम आयु | 35 वर्ष | 35 वर्ष |
| हटाना | महाभियोग (अनु. 61) | राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत |
| क्षमादान | अनु. 72 — मृत्युदंड क्षमा व कोर्ट-मार्शल भी | अनु. 161 — मृत्युदंड क्षमा नहीं |
| अध्यादेश | अनु. 123 | अनु. 213 |
| शपथ | भारत के मुख्य न्यायाधीश | उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश |
📊 प्रश्न-पैटर्न विश्लेषण — किस प्रकार के प्रश्न आते हैं?
| प्रश्न का प्रकार | उदाहरण | हल करने की कुंजी |
|---|---|---|
| अनुच्छेद | शपथ/क्षमादान/अध्यादेश | अनुच्छेद-तालिका |
| तुलना | राष्ट्रपति बनाम राज्यपाल | तुलना-तालिका |
| व्यक्ति | प्रथम/प्रथम महिला राज्यपाल | सूची |
| स्वविवेक | किन मामलों में? | चार प्रमुख स्थितियाँ |
| करेंट | वर्तमान राज्यपाल | करेंट अफेयर्स |
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राजस्थान के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है?
राजस्थान के राज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद 155 के तहत भारत के राष्ट्रपति करते हैं।
राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है?
अनुच्छेद 159 के अनुसार राज्यपाल को संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं।
राज्यपाल की क्षमादान शक्ति और राष्ट्रपति की शक्ति में क्या अंतर है?
राज्यपाल (अनु. 161) मृत्युदंड को क्षमा नहीं कर सकता और कोर्ट-मार्शल पर शक्ति नहीं रखता, जबकि राष्ट्रपति (अनु. 72) दोनों में क्षमा दे सकता है।
राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थीं?
प्रतिभा पाटिल (2004–2007) राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल थीं, जो बाद में भारत की राष्ट्रपति बनीं।
राज्यपाल की स्वविवेकीय शक्तियाँ क्या हैं?
स्पष्ट बहुमत न होने पर मुख्यमंत्री चुनना, विधेयक राष्ट्रपति हेतु आरक्षित करना, राष्ट्रपति शासन हेतु रिपोर्ट भेजना आदि राज्यपाल की स्वविवेकीय शक्तियाँ हैं।
📝 अभ्यास MCQ (10 प्रश्न, उत्तर-व्याख्या सहित)
राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है?
(A) उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश (B) राष्ट्रपति (C) प्रधानमंत्री (D) मुख्यमंत्री
✅ उत्तर: (B) राष्ट्रपति — अनुच्छेद 155।
राज्यपाल बनने हेतु न्यूनतम आयु —
(A) 40 वर्ष (B) 35 वर्ष (C) 30 वर्ष (D) 25 वर्ष
✅ उत्तर: (B) 35 वर्ष — अनुच्छेद 157।
राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है?
(A) उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश (B) राष्ट्रपति (C) मुख्यमंत्री (D) विधानसभा अध्यक्ष
✅ उत्तर: (A) उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश — अनुच्छेद 159।
राज्यपाल की क्षमादान शक्ति किस अनुच्छेद में?
(A) 213 (B) 163 (C) 161 (D) 72
✅ उत्तर: (C) 161 — अनु. 72 = राष्ट्रपति।
राज्यपाल अध्यादेश किस अनुच्छेद के तहत जारी करता है?
(A) 200 (B) 356 (C) 213 (D) 123
✅ उत्तर: (C) 213 — विधानसभा सत्र में न होने पर।
राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल —
(A) मार्गरेट अल्वा (B) शीला दीक्षित (C) सरोजिनी नायडू (D) प्रतिभा पाटिल
✅ उत्तर: (D) प्रतिभा पाटिल — 2004–2007; बाद में राष्ट्रपति।
राजस्थान के प्रथम राज्यपाल —
(A) संपूर्णानंद (B) हुकम सिंह (C) गुरुमुख निहाल सिंह (D) सवाई मानसिंह द्वितीय
✅ उत्तर: (C) गुरुमुख निहाल सिंह — 1 नवंबर 1956।
राज्य के महाधिवक्ता (Advocate General) की नियुक्ति —
(A) राज्यपाल (B) राष्ट्रपति (C) मुख्य न्यायाधीश (D) विधानसभा
✅ उत्तर: (A) राज्यपाल — अनुच्छेद 165।
विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित करने की शक्ति —
(A) अनुच्छेद 200/201 (B) अनुच्छेद 213 (C) अनुच्छेद 161 (D) अनुच्छेद 167
✅ उत्तर: (A) अनुच्छेद 200/201 — राज्यपाल की विधायी शक्ति।
राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति सामान्यतः होते हैं —
(A) शिक्षा मंत्री (B) मुख्य सचिव (C) राज्यपाल (D) मुख्यमंत्री
✅ उत्तर: (C) राज्यपाल — राज्य विश्वविद्यालय अधिनियमों के अनुसार।
⚡ One-Liner Revision (Key Facts)
- राज्यपाल — अनु. 153
- नियुक्ति — राष्ट्रपति (155)
- कार्यकाल — 5 वर्ष, प्रसादपर्यंत (156)
- आयु — 35 वर्ष (157)
- शपथ — HC मुख्य न्यायाधीश (159)
- क्षमादान — 161; अध्यादेश — 213
- प्रथम राज्यपाल — गुरुमुख निहाल सिंह
- वर्तमान — हरिभाऊ बागडे
✅ मुख्य बिंदु (Key Points)
- नाममात्र प्रमुख; वास्तविक शक्ति मंत्रिपरिषद में।
- नियुक्ति व पद-मुक्ति राष्ट्रपति के हाथ।
- मृत्युदंड क्षमा का अधिकार नहीं।
🎯 Exam Trap — इन गलतियों से बचें
- राज्यपाल पर महाभियोग नहीं — प्रसादपर्यंत पद।
- अनु. 123 (राष्ट्रपति) बनाम 213 (राज्यपाल)।
- धन विधेयक राज्यपाल पुनर्विचार हेतु नहीं लौटा सकता।
🧠 याद रखने की ट्रिक
अनुच्छेद-क्रम — “153 राज्यपाल, 155 नियुक्ति, 156 अवधि, 157 योग्यता, 159 शपथ, 161 क्षमा, 163 सलाह, 164 CM, 165 AG” — ‘1-5-3 से 1-6-5’ तक क्रम से।
👨🏫 शिक्षक की परीक्षा टिप्पणी
राज्यपाल के प्रश्नों में सबसे अधिक भ्रम राष्ट्रपति की समान शक्तियों से होता है — इसलिए हर शक्ति को ‘राष्ट्रपति का अनुच्छेद / राज्यपाल का अनुच्छेद’ जोड़ी में याद करें (72/161, 123/213, 111/200)।
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📖 प्रामाणिक संदर्भ एवं स्रोत
- भारत का संविधान — अनुच्छेद 153–167, 174, 200–201, 213, 361।
- Governors (Emoluments, Allowances and Privileges) Act, 1982।
- राजभवन राजस्थान — पूर्व राज्यपालों की सूची (rajbhawan.rajasthan.gov.in)।
- सुयोग अकादमी — राजप्रमुख से राज्यपाल तक प्रशासनिक विकास।

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5 वर्ष, पर राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत।
राष्ट्रपति को।
विधानसभा पुनः समवेत होने के 6 सप्ताह तक।
सवाई मानसिंह द्वितीय (1949–1956)।
राजभवन, जयपुर।
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