SUYOG ACADEMY दैनिक करंट अफेयर्स 2026

28 अक्टूबर 2026 का संपूर्ण करंट अफेयर्स

राजस्थान व राष्ट्रीय परीक्षा विशेष समसामयिकी के मुख्य बिंदु

  • RPSC, RSMSSB, CET, पटवारी व पुलिस परीक्षा हेतु
  • महत्वपूर्ण योजनाएं, पुरस्कार व समसामयिक घटनाएं
  • विस्तृत व्याख्या व दैनिक अभ्यास क्विज़ उपलब्ध
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SUYOG ACADEMY ["POLITY"

राजस्थान पंचायती राज आम चुनाव 2026: दूसरे चरण में 22 जिलों के जिला परिषद व पंचायत समिति सदस्यों हेतु मतदान — 2,549 वार्ड, राज्य निर्वाचन आयोग (अनुच्छेद 243K) व 73वां संविधान संशोधन

28 अक्टूबर 2026 (बुधवार) को राजस्थान में पंचायती राज आम चुनाव 2026 के दूसरे चरण के अंतर्गत 22 जिलों में जिला परिषद सदस्य

  • दूसरे चरण के प्रमुख तथ्य (28 अक्टूबर 2026): • कुल जिले: **22** — अजमेर, अलवर, बांसवाड़ा, बाड़मेर, भीलवाड़ा, बीकानेर, दौसा, डूंगरपुर, जयपुर, जालोर, झालावाड़, झुंझुनूं, जोधपुर, करौली, कोटा, कोटपूतली-बहरोड़, नागौर, पाली, राजसमंद, सीकर, सिरोही और उदयपुर। • वार्ड: जिला परिषद के **352** + पंचायत समिति के **2,197** = कुल **2,549 वार्ड**। • मतदाता: कुल 1,06,56,127 — पुरुष 55,19,336, महिला 51,36,744 तथा थर्ड जेंडर 47। • मतदान समय: सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक। • मतगणना: सभी चरणों की जिला परिषद व पंचायत समिति सदस्य चुनाव की मतगणना **20 नवंबर** को। • मतगणना के पश्चात **जिला प्रमुख, उप जिला प्रमुख, प्रधान एवं उप प्रधान** के चुनाव होंगे (ये पद निर्वाचित सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं)।
  • राज्य निर्वाचन आयोग (State Election Commission) — संवैधानिक प्रावधान: • **अनुच्छेद 243K**: पंचायतों के निर्वाचन हेतु मतदाता सूची तैयार करने तथा चुनाव के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण की शक्ति राज्य निर्वाचन आयोग में निहित है। • राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति **राज्यपाल** द्वारा की जाती है; उसे केवल उसी रीति और आधारों पर हटाया जा सकता है जिन पर **उच्च न्यायालय के न्यायाधीश** को हटाया जाता है। • **अनुच्छेद 243ZA**: नगरपालिकाओं के चुनाव भी राज्य निर्वाचन आयोग ही कराता है। • ध्यान दें: लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के चुनाव **भारत निर्वाचन आयोग (अनुच्छेद 324)** कराता है, जबकि पंचायत व नगर निकाय चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग कराता है।
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SUYOG ACADEMY ["POLITY"

राजस्थान प्रशासन एवं सुशासन: भ्रष्टाचार, बजरी माफिया से मिलीभगत व लापरवाही पर 33 अधिकारियों (17 सेवारत + 16 सेवानिवृत्त) पर कार्रवाई — राजस्थान सिविल सेवा (CCA) नियम 1958 व अनुच्छेद 309-311

राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर भ्रष्टाचार के प्रति "जीरो टॉलरेंस" नीति के अंतर्गत 17 सेवारत और

  • कार्रवाई के प्रमुख बिंदु: • एक तत्कालीन वृत्ताधिकारी (CO) की बजरी माफिया व आपराधिक तत्वों से मिलीभगत सिद्ध होने पर **4 वार्षिक वेतन वृद्धियां संचयी प्रभाव से** रोकी गईं। • मादक पदार्थ तस्करों से मिलीभगत के मामले में एक तत्कालीन CO व एक कांस्टेबल की 2-2 वार्षिक वेतन वृद्धियां रोकी गईं। • मनरेगा (MGNREGS) कार्यों के निरीक्षण में लापरवाही पर एक RAS अधिकारी तथा गलत ब्लड इश्यू करने पर एक चिकित्सक पर कार्रवाई। • सेवानिवृत्त अधिकारी: राजस्थान लेखा सेवा के एक सेवानिवृत्त अधिकारी की **100% पेंशन स्थायी रूप से** रोकी गई; अवैध भू-रूपांतरण मामले में 2 सेवानिवृत्त RAS अधिकारियों की **20% पेंशन 5 वर्ष** के लिए रोकी गई। • 8 प्रकरणों में आरोप प्रमाणित नहीं हुए — दोषमुक्ति प्रस्ताव अनुमोदित।
  • लोक सेवकों से संबंधित संवैधानिक प्रावधान (भाग XIV): • **अनुच्छेद 309**: संसद/राज्य विधानमंडल को लोक सेवकों की भर्ती और सेवा शर्तों के विनियमन की शक्ति; विधि बनने तक राष्ट्रपति/राज्यपाल नियम बना सकते हैं (राजस्थान CCA नियम 1958 इसी के अंतर्गत बने हैं)। • **अनुच्छेद 310**: **प्रसाद का सिद्धांत (Doctrine of Pleasure)** — लोक सेवक राष्ट्रपति/राज्यपाल के प्रसादपर्यंत पद धारण करते हैं। • **अनुच्छेद 311**: लोक सेवकों को संरक्षण — (1) नियुक्ति प्राधिकारी से अधीनस्थ प्राधिकारी द्वारा पदच्युत नहीं किया जा सकता; (2) आरोपों की सूचना व सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिए बिना पदच्युत, हटाया या पद में अवनत नहीं किया जा सकता।
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भारत-मैक्सिको आर्थिक संबंध: अधिमान्य व्यापार समझौता (Preferential Trade Agreement - PTA) वार्ता का औपचारिक शुभारंभ — संदर्भ की शर्तों (ToR) पर हस्ताक्षर, 7.83 अरब डॉलर का व्यापार व PTA-FTA-CEPA अंतर

28 अक्टूबर 2026 को भारत और मैक्सिको ने अधिमान्य व्यापार समझौते (PTA) के लिए वार्ता का औपचारिक शुभारंभ किया। भारत के वाणि

  • PTA वार्ता के प्रमुख तथ्य: • वार्ता के क्षेत्र: वस्तुओं की बाजार पहुंच, उत्पत्ति के नियम (Rules of Origin), सीमा शुल्क प्रक्रियाएं व व्यापार सुगमीकरण, विवाद निपटान, स्वच्छता एवं पादप-स्वच्छता उपाय (SPS), व्यापार में तकनीकी बाधाएं (TBT) तथा व्यापार उपचार (Trade Remedies)। • सहयोग के संभावित क्षेत्र: ऑटोमोबाइल, रसायन, इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्यूटिकल्स, कृषि-खाद्य, ऊर्जा, **महत्वपूर्ण खनिज (Critical Minerals)**, चिकित्सा उपकरण व उन्नत विनिर्माण। • 2027 की पहली तिमाही में मैक्सिको के व्यापार प्रतिनिधिमंडल के भारत आने पर भी चर्चा हुई। • ध्यान दें: यह केवल वार्ता की शुरुआत है — शुल्क रियायतें व अंतिम शर्तें अभी तय नहीं हुई हैं।
  • भारत-मैक्सिको व्यापार आंकड़े (FY 2025-26 बनाम FY 2024-25): • कुल द्विपक्षीय वस्तु व्यापार: **7.83 अरब डॉलर** (FY 2024-25 के 8.62 अरब डॉलर से 9.11% कम)। • भारत का मैक्सिको को निर्यात: **5.73 अरब डॉलर** (0.38% कमी)। • भारत का मैक्सिको से आयात: **2.11 अरब डॉलर** (26.59% कमी)। • अर्थात व्यापार संतुलन भारत के पक्ष में है (भारत को व्यापार अधिशेष)।
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SUYOG ACADEMY ["HEALTH"

जन स्वास्थ्य एवं औषधि मूल्य नियंत्रण: NPPA ने 543 कैंसर-रोधी दवा ब्रांडों की संशोधित MRP जारी की — 9 नवंबर 2026 से प्रभावी, 137 गैर-अनुसूचित दवाओं पर 30% ट्रेड मार्जिन सीमा व DPCO 2013

28 अक्टूबर 2026 को राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (National Pharmaceutical Pricing Authority - NPPA) ने 543 कैंस

  • संशोधित MRP — प्रमुख तथ्य: • कुल ब्रांड: **543**; प्रभावी तिथि: **9 नवंबर 2026** (खुदरा विक्रेताओं व अस्पतालों को इसी तिथि से संशोधित मूल्य लेना होगा)। • आधार: **17 अक्टूबर 2026** की नीति — **137** गैर-अनुसूचित कैंसर-रोधी दवाओं पर **30% ट्रेड मार्जिन सीमा** (Trade Margin Rationalisation)। • यह पहल **2019** के उस प्रयोग पर आधारित है जिसमें **42** कैंसर-रोधी दवाओं पर ट्रेड मार्जिन 30% तक सीमित किया गया था। • उदाहरण: एनास्ट्रोज़ोल 1 mg (10 गोलियां) ₹695.76 से घटकर ₹73; बेवासिज़ुमैब इंजेक्शन (4 ml) ₹21,767.70 से घटकर ₹5,930.13। • सरकार के अनुमान के अनुसार इस पहल से कैंसर रोगियों को प्रतिवर्ष लगभग **₹2,500 करोड़** की बचत हो सकती है। • अनुपालन की निगरानी राज्य औषधि नियंत्रकों (State Drug Controllers) द्वारा।
  • NPPA एवं औषधि मूल्य नियंत्रण तंत्र (Static GK): • **NPPA की स्थापना**: **29 अगस्त 1997** — रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के **औषध विभाग (Department of Pharmaceuticals)** के अधीन स्वतंत्र नियामक निकाय। • **औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 (DPCO 2013)**: **आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955** की धारा 3 के अंतर्गत जारी; इसके तहत NPPA अनुसूचित दवाओं की अधिकतम कीमत (Ceiling Price) तय करता है। • **अनुसूचित दवाएं (Scheduled Drugs)**: **राष्ट्रीय आवश्यक दवा सूची (NLEM)** में शामिल दवाएं — इनकी अधिकतम कीमत तय होती है; नवीनतम सूची **NLEM 2022** (384 दवाएं)। • **गैर-अनुसूचित दवाएं**: इनके निर्माता वर्ष में MRP अधिकतम 10% तक ही बढ़ा सकते हैं; ट्रेड मार्जिन सीमा जैसे विशेष उपाय भी अपनाए जाते हैं।
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SUYOG ACADEMY दैनिक क्विज़ चुनौती

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